शासन की अनिवार्यताऐं

विद्याभारती एवं शासन की अनिवार्यताऐं

 
विद्याभारती एवं शासन की अनिवार्यताऐं


(अ) शासन / समिति
(1) धारा 27, 28 की जानकारी निर्धारित समय पर पहुँचाना। (साधारण सभा होने के 45 दिन के अंदर)
(2) प्रबंध समिति की प्रमाणित सूची निर्धारित समयावधि में प्रतिवर्ष प्राप्त करना चाहिऐ।
(3) पेन नम्बर, टेन नम्बर एवं 12 A संस्था के पास हो इसका प्रयत्न प्रारम्भ करें।
(4) 80 G सभी के पास हो तो उत्तम रहेगा। यह 12 A लेने के पश्चात् ही मिलता हैं।
(5) आयकर रिटर्न प्रतिवर्ष जमा करना चाहिये।
(6) प्रतिवर्ष समिति एवं विद्यालय खाते का अंकेक्षण समय पर करवाना एवं इसे साधारण सभा में प्रस्तुत करना चाहिये।
(7) मासिक बैठक, निर्वाचन, साधारण सभा विधान के अनुसार समय पर हो। वार्षिक साधारण सभा अप्रैल-जून माह में अवश्य हो।


(ब) विद्यालय
(8) मान्यता एवं सम्बद्धता- विद्यालय की मान्यता एवं सम्बद्धता के लिए समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करें।
(9) माध्यमिक शिक्षा मण्डल- नामांकन प्रक्रिया, प्रवेश सूची, परीक्षा फार्म की कार्यवाही समय पर पूर्ण हो।
(10) विद्यालय अभिलेख शासन के दिशा निर्देश अनुसार तैयार हो।
(11) छात्रों की मेंपिंग, फीडिंग, छात्रवृत्ति आदि की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करें।
(12) छात्र बीमा, आचार्य-कर्मचारी बीमा, (ESIC. राज्य कर्मचारी बीमा हो। छात्र बीमा 1 सितम्बर तक जो जाए)
(13) P.F. (भविष्य निधि) समस्त कर्मचारियों की नियमानुसार लागू की जाए। प्रतिमाह की 10 तारीख के पूर्व राशि जमा करें।
(14) ग्रेच्यूटी - समस्त कर्मचारियों के लिए ग्रेच्यूटी योजना लागू हो श्रम अधिनियम के अनुसार हो।
(15) आचार्य कल्याण कोष रहे एवं उसका समुचित उपयोग हो।
(16) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा (330 रु एवं 12 रु.) लागू हो।
(17) रेडक्रास, स्काउट गाईड की राशि समय-सीमा में जिला शिक्षा विभाग को भेजी जाए।
(18) शासन द्वारा किये जा रहे पत्राचार एवं मासिक जानकारी समय-सीमा में भेजी जाए।
(19) रेलवे आरक्षण बुक हो एवं उसकी मासिक जानकारी संबंधित विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
(20) वाहन से संबंधित सभी कार्यवाहियाँ समय पर पूर्ण करना चाहिये।


(स) प्रतिष्ठान-
(1) देयांश, संख्या, अपेक्षित वृत्त समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
(2) आवश्यक प्रपत्र समय-सीमा में पूर्ण कर भेजे जाए।
(3) आचार्य सुरक्षा न्यास में सभी नियमित आचार्य सदस्य हों (30 जुलाई तक नियमितिकरण कर सदस्यता आवेदन भेजना है)
(4) वर्ग, प्रशिक्षण एवं अन्य विषयों के आग्रह को पूर्ण करें एवं इनमें अपेक्षित व्यक्तियों को ही भेजा जाए।
(5) आचार्य की नियुक्ति एवं विमुक्ति प्रक्रिया प्रतिष्ठान की सेवा संहिता /दिशा निर्देशों के अनुसार ही करें।